भोपाल में धारा 144 के प्रतिबंध लागू:दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़ सकेंगे ग्रीन पटाखे; अतिरिक्त छूट के लिए कलेक्टर की परमिशन जरूरी

 राजधानी भोपाल में दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे, वहीं ग्रीन और कम आवाज वाले पटाखे उपयोग करना होंगे। सोमवार को जिला प्रशासन ने दीपावली, क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखे चलाने की टाइम लिमिट तय करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। हालांकि यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इसे लेकर छूट चाहता है तो उसे कलेक्टर न्यायालय में आवेदन करना होगा। यदि कलेक्टर उनकी बात से संतुष्ट हुए तो ही छूट देने पर विचार होगा।

कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किए हैं। इसमें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत भोपाल जिले में लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होने का हवाला दिया गया है।

पटाखे चलाने का यह समय रहेगा

  • दीपावली और गुरु पर्व पर आतिशबाजी रात 8 से 10 बजे तक की जा सकेगी।
  • क्रिसमस की पूर्व संख्या पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे।
  • 31 दिसंबर-1 जनवरी की मध्यरात्रि यानी न्यू ईयर को भी रात 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे चलाने की परमिशन रहेगी।

यह भी प्रतिबंध

  • सिर्फ ग्रीन पटाखे या कम आवाज वाले पटाखों का ही निर्माण, भंडारण, परिवहन, बेचने और उपयोग किया जा सकेगा।
  • लड़ी यानी जुड़े हुए पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे।
  • बेरियम साल्ट के उपयोग वाले पटाखे नहीं चला सकेंगे।
  • पटाखे जिनकी तीव्रता विस्फोटक स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल (ध्वनि माप) से अधिक हो, वे प्रतिबंधित रहेंगे।
  • घोषित शांति क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी तक पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे।

जिला प्रशासन और पुलिस अफसर रखेंगे नजर

कलेक्टर के आदेश का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस अफसर नजर रखेंगे। साथ ही आतिशबाजी दुकान, निर्माण और भंडारण स्थलों पर भी निरीक्षण कर कार्रवाई करेंगे।

आदेश का उल्लंघन किया तो कार्रवाई

आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है। इसका उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आतिशबाजी को लेकर कलेक्टर के आदेश।
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आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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